प्रमोशन में आरक्षण पर बवाल, सरकार को घेरेगी कांग्रेस, राहुल ने संभाला मोर्चा

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सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस की ओर से इस मसले पर मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और सर्वोच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कहा जा रहा है.

बीते दिनों एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है. ऐसे में कोई अदालत राज्य सरकारों को SC और ST वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्देश नहीं जारी कर सकती है. आरक्षण देने का अधिकार और दायित्व राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है.

कांग्रेस की ओर से संसद में भी इस मसले पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है. ऐसे में ना सिर्फ बाहर बल्कि संसद के अंदर भी सरकार को विपक्ष का गुस्सा झेलना होगा.

बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है. यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद शुरू हुआ है जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि वह प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए डेटा जुटाए.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह पता करने को कहा था कि SC-ST कैटिगरी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, जिससे प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है.

एनडीए से भी उठी है आवाज़!

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. एनडीए की सहयोगी एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण के अधिकार से वंचित करता है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करेंगे.