Uphaar Cinema Fire Tragedy Case: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की खारिज की क्यूरेटिव पिटीशन

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नई दिल्ली । Uphaar Cinema fire tragedy case: उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की तरफ से दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। उपहार अग्निकांड पीड़ित एसोसिएशन ने अंसल बंधुओं को दी गई सजा को लेकर कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। अग्निकांड के पीड़ित पीड़ित हरबंश सिंह राही ने का कहना था कि दोषियों को जो सजा दी गई है वह काफी कम है। वहीं तीन भाइयों को खो चुके राजेंद्र सिंह तंवर ने कहा था दोषियों को कम सजा मिली है। बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन पर जो फैसला आता है उसे याचिकाकर्ता का मानना पड़ता है।

बता दें कि 13 जून 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेगा हॉल में बॉर्डर फिल्म लगी थी। उस दौरान अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 100 से अधिक लोग झुलस गए थे।