भोपाल। । Madhya Pradesh Assembly मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता को लेकर चला आ रहा सस्पेंस सोमवार को खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बीच गोटेगांव (नरसिंहपुर) में बैठक हुई और इसके बाद प्रजापति लोधी की सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर रोक लगाने पर सहमत हो गए। गोटेगांव में ही प्रजापति ने लोधी की बहाली को फाइल पर मंजूरी दे दी। विधानसभा सचिवालय द्वारा सदस्यता बहाली का आदेश मंगलवार को जारी किया जा सकता है।
मालूम हो, तीन दिन पहले ही लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिका (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रहलाद लोधी मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद लोधी की सदस्यता बहाली को लेकर भाजपा ने दबाव बनाया हुआ था।
हाई कोर्ट ने विधायक प्रहलाद लोधी को निचली अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा पर सात जनवरी तक रोक लगाई थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। भार्गव ने कहा कि आज से प्रहलाद लोधी विधानसभा के सदस्य हैं। उन्हें विधानसभा में बैठने, प्रश्नोत्तर करने, ध्यानाकर्षण सूचना और स्थगन सूचना देने का पूर्वानुसार अधिकार दे दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में पूर्व में दिए गए सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।