COVID-19: जानें 20 अप्रैल के बाद किसे है काम करने की इजाजत, MHA का दिशा-निर्देश जारी

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नई दिल्‍ली। नॉवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इसमें 20 मई,2020 की तारीख को सुधारते हुए 20 अप्रैल,2020 कर दिया है। यह दिशा-निर्देश सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हें। साथ ही इस घातक संक्रमण के प्रबंधन के लिए जारी निर्देश में सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।

देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज जारी गाइडलाइन के मुताबिक 3 मई तक स्‍विमिंग पूल, थिएटर, बार, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्‍थान भी 3 मई तक बद रहेंगे। इसके अलावा टैक्‍सी सेवाएं व कैब सेवाओं को भी 3 मई तक इजाजत नहीं दी गई है।

जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार-

– सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा

– डीएम की अनुमति से हो सकेंगे सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजन

– आवश्‍यक सेवाओं के लिए यात्रा की इजाजत

– मनरेगा के तहत काम की इजाजत

– पेट्रोल पंप खुले रहेंगे

– प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, डीटूएच व केबल सेवाओं को इजाजत

– कुछ शर्तों के साथ ट्रक की आवागमन को अनुमति

– सभी तरह की परिवहन पर रोक जारी

– घरेलू व अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी

– दफ्तर व सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य

– एपीएमसी से संचालित मंडियां खुलेंगी

मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत