इस्लामाबाद । पाकिस्तान संसद ने एक विधेयक पारित किया है जो आतंकवाद निरोधी अदालतों (एटीसी) में बाल अपहरण के मुकदमों के संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगा और लापता और अपहृत बच्चों की सतर्कता, प्रतिक्रिया और वसूली भी करेगा। ज़ैनब अलर्ट रिकवरी एंड रिस्पॉन्स बिल, 2020 बुधवार को पास हुआ। ये 2018 में कसूर में नौ साल की बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले का बाद पारित किया गया है। संसदीय मामलों के लिए मंत्री आज़म खान स्वाति ने नियमों को दरकिनार कर बिल पर तत्काल विचार के लिए प्रस्ताव पारित किया।