कोरोना काल में उड़ान: फ्लाइट में चढ़ने से पहले जान लें ये 10 नियम

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नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को 25 मई से घरेलू उड़ान संचालन की घोषणा की और गुरुवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर, (SOP) जारी कर दिया। फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों को AAI द्वारा बनाये गए नियमों का पालन करना होगा। हम इस खबर में उन दस नियमों का जिक्र कर रहे हैं जो SOP में दी गई हैं।

Rule 1

यात्रियों को यात्रा के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा और अगले 4 घंटों में प्रस्थान करने वाले यात्रियों को केवल टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

Rule 2

सभी यात्रियों को मास्क, दस्ताने पहनना होगा।

Rule 3

अपने मोबाइल में ‘आरोग्य सेतु’ ऐप सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा और इसे एंट्री गेट पर CISF/हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। हालांकि, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह ऐप अनिवार्य नहीं है। इस ऐप पर हरे रंग को न दिखाने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

Rule 4

टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। एयरपोर्ट ऑपरेटर की ओर से सिटी साइड में कई थर्मल स्क्रीनिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

Rule 5

आपको प्रस्थान और आगमन क्षेत्र में ट्रॉलियों के उपयोग के लिए एक वाजिब कारण बताना होगा।

Rule 6

टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के सामान की सेनेटाइज की जाएगी। जूते कीटाणुरहित करने के लिए ब्लीच के साथ भिगोए गए मैट/कालीन होंगे।

Rule 7

चेक-इन काउंटर अधिक होंगे ताकि भीड़ न हो, इसलिए एयरलाइंस को अधिक कर्मचारी तैनात करने होंगे।

Rule 8

टर्मिनल भवनों और लाउंज में समाचार पत्र/पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।

Rule 9

विभिन्न स्थानों पर यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए हवाई संचालकों द्वारा हैंड सैनिटाइटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

Rule 10

सभी एफएंडबी और रिटेल आउटलेट हवाई अड्डों पर खुले रहेंगे।