नई दिल्ली : नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ फंड में जमा राशि एक बड़ी उम्मीद की तरह होती है। यह राशि आपके रिटायर होने पर काम आती है इसलिए इसे बीच में निकालना अक्लमंदी की बात नहीं होती है। इसके बावजूद अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, जहां इस राशि को निकालने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ना हो तो ही यह राशि निकालनी चाहिए। अगर आप पिछले दो माह से नौकरी में नहीं है तो इस फंड में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं। हालांकि, शादी-विवाह और मेडिकल इमरजेंसी होने पर आंशिक तौर पर पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप पीएफ निकालना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आप भी Online PF Withdraw करना चाहते हैं तो हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे।
आप Aadhar और PAN Card के UAN से लिंक होने की स्थिति में ही ऑनलाइन पीएफ निकाल सकते हैं।
इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट नंबर भी नियोक्ता की ओर से सत्यापित होना चाहिए। ऐसा होने पर आप सीधे EPFO को क्लेम फॉर्म भेज सकते हैं।
अगर आपके ये दोनों दस्तावेज आपके यूएएन से लिंक नहीं हैं तो क्लेम करने से पहले अपने Employer से सत्यापन जरूर करा लें।
आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए और UAN से लिंक्ड मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए।
इसके बाद क्लेम फॉर्म में आप सेलेक्ट करिए कि आपको पूरा क्लेम करना है या आंशिक रूप से राशि निकालनी है।
इसके बाद Application को सबमिट कर दीजिए।
आपके नियोक्ता की स्वीकृति देने के बाद राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें अमूमन 15-20 दिन का समय लगता है।