नई दिल्ली : अगर आप नौकरीपेशा हैं और EPF की ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा उठाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, हाल के कुछ वर्षों में कर्मचारियों की PF की राशि को मैनेज करने वाले संगठन EPFO ने पीएफ से जुड़ी लगभग हर सेवा को ऑनलाइन कर दिया है। ऐसे में अगर आप EPFO Subscriber हैं तो आपको कंपनी बदलने पर PF Transfer और PF Claim या आंशिक निकासी जैसी सेवाओं के लिए अब ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको पीएफ दफ्तर या अपने पुराने ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका UAN सक्रिय हो और आपके केवाईसी दस्तावेज आपके यूएएन से लिंक हों।
दिए गए कॉलम में डॉक्यूमेंट नंबर, नाम और अन्य जानकारियों को भरकर सेव कर दें।
इसके बाद इन जानकारियों को आपको वर्तमान कंपनी या पुरानी कंपनी की ओर से स्वीकृति दी जाएगी। आपके आधार को UIDAI जबकि PAN को आयकर विभाग द्वारा वेरिफाई किया जाएगा। वेरिफिकिशेन के बाद आप जब फिर केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में स्टेटस दिख जाएगा।
बैंक अकाउंट की जानकारी भरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आखिर में पीएफ की राशि आपके अकाउंट में ही आनी है। इसलिए आपको बैंक अकाउंट नबंर और IFSC नंबर डालते समय दी गई जानकारी को दो बार क्रॉस चेक करना चाहिए।
आधार और पैन की जानकारी भी बिल्कुल सही डालना जरूरी है क्योंकि वेरिफिकेशन में जानकारी गलत पाए जाने पर आपको आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।