छत्तीसगढ़ 60 घंटे बंद, सोमवार को खुलेगा ताला, बेवजह घूमने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

0
165

रायपुर. छत्तीसगढ़ में मई महीने में शनिवार और रविवार के 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान अगर मेडिकल एमरजैंसी अभी आप घर से बाहर निकले। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। इस दौरान से अति आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखा जाएगा यानी शराब दुकानें, परिवहन सेवा और धार्मिक व राजनीतिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। रायपुर जिले में 55 घंटे के लिए तालाबंदी रहेगी यानी शुक्रवार की रात 11 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगा।

इस संबंध में रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे लोग डॉन से संबंधित नियमों का पालन करें।

शहर में पूर्ण लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। इस बार पुलिस सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। लॉकडाउन के दौरान भी लोग सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह नजर आते हैं और मार्केट में भी भीड़ रहती है। इसके चलते इस बार शुक्रवार शाम से अगले 48 घंटे तक पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इसका पालन कराने के लिए पुलिस ने जगह-जगह चेकिंग पाइंट बना रखे हैं।

पूर्ण लॉकडाउन के दौरान बिना वजह के घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी थानेदारों को निर्देश जारी किया गया है। अपने-अपने इलाके के प्रमुख स्थानों पर पेट्रोलिंग और जांच करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि सामान्य लॉकडाउन के दौरान भी लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी नहीं होताा है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोग लापरवाही करते नजर आते हैं।

बाजार पर असर
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, सप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियों को बंद रहेंगी। इस दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे।

फैक्ट्रियो और प्लांट पर असर
लॉक डाउन का असर उद्योगों पर नहीं होगा। समस्त औघोगिक संस्थाएं इकाइयां और जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट दी गई है न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

परिवहन सेवाओं पर असर
समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगे। इसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा आदि शामिल हैं। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवर वाले व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति रहेगी।

ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी तत्काल आवश्यकता को देखते हुए छूट दी जाएगी।

इन नियमों के तहत होगी कार्रवाई
1 . प्रतिबंध संबंधित आदेशों का उल्लंघन किए जाने की दशा में एपिडेमिक एक्ट 1897
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 188, भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144(1)
3. पब्लिक एक्ट 1949, छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजीजेज जो कोविड-19 विनिमय 2020