मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान

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मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
निजी स्कूल वर्ष 2023-24 में होने वाले दाखिल हेतू प्रचार-प्रसार के माध्यमों से जागरूक करें ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गाें के छात्रों को इसका लाभ मिल सके

NEWS Himachal

ऊना, 30 जनवरी, 2023

उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के छात्रों हेतूू 25 प्रतिशत आरक्षण देने तथा फीस प्रतिपूर्ति हेतू जागरूक करने के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला के समस्त निजी पाठशालाएं आरक्षित वर्गों के बच्चों के दाखिले हेतू 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि सभी निजी स्कूल वर्ष 2023-24 में होने वाले दाखिल हेतू प्रचार-प्रसार के माध्यमों से जागरूक करें ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गाें के छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के सूचना पट्ट पर अंकित करने के साथ-साथ प्रोस्पेकटस में आरक्षण का विवरण मुद्रित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिकत प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कार्यालय की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है।