सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के तिहाड़ जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपये के मुचलके और बिना इजाजत विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दे दी है। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीते 106 दिनों से हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अब वह जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकेंगे। अदालत ने कहा कि चिदंबरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नही करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नही जाएंगे।